जंगल को किया आग के हवाले तो हो सकती है दो साल की जेल!

पहाड़ों में जीस हरी-भरी जंगलों को देखकर हम खुश होते हैं वो जंगल गर्मी के मौसम में जलने लगते हैं। गर्मी के मौसम में जंगल में अमूमन आग लग जाती है। इस आग से पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है।

जंगलों को आग से बचाने के लिए जोगिंद्रनगर की वन मंडल ने जंगलों में ज्वलनशील पदार्थों पर रोक लगा दिया है। यदि आप जंगल में किसी ज्वलनशील पदार्थों के साथ पाए जाते हैं तो आपको 10 हजार जुर्मना देना पड़ सकता है।

जंगलों में धूम्रपान पर रोक

गर्मी के दिनों में जंगलों में आग की आशंका को देखते हुए वन परिक्षेत्र धर्मपुर, कमलाह, लडभड़ोल, उरला, जोगिंद्रनगर और टिक्कन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। 40 अति संवेदनशील जगहों पर धूम्रपान करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जंगलों को आग के हवाले करने वालों पर आपराधिक मामले दर्ज करने की भी हिदायत वन परिक्षेत्र अधिकारी को दी है।

जंगल में आग लगाना गैर जमानती कैटैगरी में शामिल है। ऐसे में किसी ने बहुमुल्य वन संपदा को आग लगाने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जिसमें दो साल की सजा हो सकती है।

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