विदेशी सेबों की आयात पर पर केंद्र सरकार ने लगाई ये पाबंदी…

विदेशी सेबों की आयात (apple imports) पर केंद्र सरकार ने शर्तें लगा दी है। सरकार के नियम के तहत सेब का आयात 50 रुपये किलो से कम के भाव पर नहीं किया जा सकेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा “अगर कीमत 50 रुपये किलो से अधिक है तो ही सेब आयात की अनुमति होगी।”

अधिसूचना के अनुसार, “अगर सीआईएफ यानी लागत, बीमा और माल ढुलाई लगाकर आयात कीमत 50 रुपये किलो से कम है तो सेब के आयात पर पाबंदी होगी।”

भूटान से सेब आयात पर लागू नहीं होगी शर्त

न्यूनतम आयात मूल्य की शर्त भूटान पर लागू नहीं होगी। केंद्र सरकार की शर्तें बाकि सभी देशों से आने वाले सेबों पर लगेगी।

भारत को सेब निर्यात करने वाले मुख्य देशों की सूची में संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, फ्रांस, बेल्जियम, चिली, इटली, तुर्की, न्यूजीलैंड और पोलैंड शामिल हैं।

फरवरी-अप्रैल में दक्षिण अफ्रीका से सेब की आयात 84.8 प्रतिशत बढ़ गई। इन 3 महिनें में 1.85 करोड़ टन सेब भारत आया है।

इसी दौरान पोलैंड से आयात 83.36 प्रतिशत बढ़कर 1.53 करोड़ टन रहा। हालांकि, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस और अफगानिस्तान से आयात में कमी आई।

हिमाचल और कश्मीर के किसानों की लंबे वक्त से मांग थी विदेशी सेबों की आयात पर रोक लगाई जाए। सरकार का ये फैसला सेब के किसानों को फायदा पहुंचा सकता है।

हिमाचल में पिछले 5 साल में सेब उत्पादन को देखा जाए तो साल 2019-20 में लगभग 3.58 करोड़ पेटियां, 2020-21 में 2.40 करोड़ पेटियां , 3.22 करोड़ पेटियां साल 2021-22 में और 2022-23 में 3.52 करोड़ पेटियां का उत्पादन हुआ है।

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