स्कूल बसों की ओवर लोडिंग पर शिकंजा कसेगा शिक्षा विभाग

प्रदेश के स्कूल बसों में नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्कूल के वाहनों में ओवर लोडिंग या फिर नियमों का पालन हुआ है या नहीं इस पर शिक्षा विभाग भी नजर रखेगा। इस संबंध में निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से उप निदेशक को पत्र लिखा गया, जिसमें स्कूल बसों की प्रॉपर चैकिंग करने को कहा गया है।

परिवहन विभाग ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में एक पत्र जारी किया था। इसमें केंद्रिय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों का हवाला दिया गया था। विभाग ने उप निदेशकों को कहा है कि वह इस पर अपने स्तर पर निगरानी रखे।स्कूल वाहन चाहे निजी स्कूल का हो या सरकारी स्कूल का इस पर पूरी नजर रखी जाए।

वाहनों में बैठने की क्षमता लिखना अनिवार्य, नए निर्देश जारी

स्कूल के वाहन में तय क्षमता के अनुसार ही बच्चों को बिठाना सुनिश्चित करना होगा। वहीं वाहनों के अंदर व बाहर बैठने की क्षमता भी लिखनी होगी। ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और परमिट भी रद कर दिया जाएगा।

स्कूलों को बसें चलाने से पहले इनकी पासिंग व फिटनेस सर्टिफिकेट के बाद ही निजी स्कूलों को बस चलाने की अनुमति मिलेगी। बस को बिना स्पीड गवर्नर के पास नहीं किया जाएगा। बसों में CCTV कैमरा व GPS लगाना भी अनिवार्य किया है।

Total
0
Shares
Related Posts
Total
0
Share