सड़क हादसे रोकने को बनेगी सड़क सुरक्षा निधि, हादसों के कारण जानने के लिए होगी सांइटिफिक स्टडी



हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार की ओर से सड़क सुरक्षा निधि का गठन किया जाएगा। निधि के संचालन के लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी का गठन भी किया जाएगा। यह कमेटी परिवहन विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में गठित की जाएगी। इस निधि के तहत प्रदेश में सड़क हादसों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सड़क हादसों के कारण जानने के लिए सांईटिफिक स्टडी भी करवाई जाएगी।


सड़क सुरक्षा निधि के गठन एवं क्रियाकलापों का ड्राफ्ट सरकार की ओर से ई गजट पर प्रकाशित कर दिया गया है। ऐसे में अब 30 दिनों के भीत्तर ड्रॉफ्ट पर लोगों से सुझाव एवं आपत्तियां मांगी गई है। लोगों की आपत्तियां एवं सुझाव आने के बाद सड़क सुरक्षा निधि के गठन के बाद इसे लागू भी कर दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा निधि के ड्राफ्ट में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए और सड़क सुरक्षा के उपायों और कार्याकलापों के क्रियान्वयन के उदेश्श्य से राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सड़क सुरक्षा निधि के नाम से एक निधि स्थापित की जाएगी।

निधि को राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति द्वारा संचालित किया जाएगा। निधि के लिए प्रशासनिक विभाग परिवहन विभाग होगा। निधि का उपयोग राज्यों में सड़क सुरक्षा उपायों से सबंधित कार्याकलाप तैयार करना, स्कीमों, परियोजनाओं, जागरूकता कार्यक्रमों को स्कूलों, महाविद्यालयों, संस्थानों आदि सूचना शिक्षा और संचार आदि के माध्यम से कार्यान्वित करवाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा सड़क सड़क दुर्घटना आंकड़ा संग्रहण कर ब्लैक स्पॉट की पहचान करना।

ब्लाइंड स्पॉट, दुर्घटना संभावित और असुरिक्षत स्थानों का सुधार करना। सड़कों और बह जाने वाली सड़कों मे से पारगमन सहित उच्च आयतन स्थानों में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों के गहन वैज्ञानितक अध्ययन के लिए निवारक उपाय या सुधारात्मक उपाय करना। ओवरलोडिंग को रोकने के साथ साथ यातायात नियामों के प्रभावी पालन के लिए पुलिस व परिवहनविभाग को सड़क सुरक्षा से संबंधित उपकरण उपलब्ध करवाना निधि के माध्यम से किया जाएगा।

्रई गजट पर प्रकाशित सड़क सुरक्षा निधि के ड्राफ्ट के अनुसार पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा प्राप्त प्रशमन शुल्क के 50 प्रतिशत का बजट वित्त विभाग 1988 के अधीन मुख्य शीष 0041 यान पर कर से उपबंध करवा सकता है। राज्य सरकार भारत सरकार या किसी अन्य अभिकरण द्वारा किया गया। कोई भी वित्तीय अभिदान निधि की आय का स्त्रो होगा। इसके अलावा परिवहन विभाग के सहायक नियंत्रक वित्त एवं लेखा के पर्यवेक्षणाधीन सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ के लेखा अनुभाग या निदेशक पहिवहन द्वारा प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य अधिकारी सरकारी विश्रीय नियम और कार्यकारी अनुदेशों और खजनाना नियमों के उपबंधों के अनुसार निधि से उपगत व्यय के लेखों का अनुक्षरण करेगा।

Total
0
Shares
Related Posts
Total
0
Share