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चुनाव आयोग का राजनैतिक पार्टियों को रिमांडर, बताए चुनाव में कितना खर्च किया

विधानसभा चुनावों में उतरे प्रत्याशियों के बाद अब राजनैतिक दलो को चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा। प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में हुए खर्च का ब्यौरा जमा करवाने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। प्रत्याशियों के लिए चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा करवाने की समय सीमा समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन राजनैतिक दलो से ब्यौरा लेना अभी भी बाकी है।

राजनैतिक दलो के पास चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा करवाने के लिए 21 फरवरी तक समय है। राजनैतिक दलो को 75 दिनो के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। इस बारे में चुनाव आयोग ने अब राजनैतिक दलों को रिमाइंडर भेजा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग हिमालच प्रदेश ने राजनीतिक दलों से भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 21 फरवरी तक व्यय लेखे जमा करवाने का आग्रह किया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने सभी राजनीतिक दलों से विधानसभा निर्वाचन-2022 से संबंधित अपने निर्वाचन व्यय लेखे भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष 75 दिनों के भीतर यानी 21 फरवरी, 2023 से पूर्व जमा करवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण अनुदेशों के प्रावधानों के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा और निर्वाचन की अधिसूचना के मध्य के समय के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा की गई सभी सार्वजनिक बैठकों, रैलियों पर किए गए व्ययों का पूर्ण लेखा विवरण विधानसभा निर्वाचन के परिणाम की घोषणा से 75 दिनों के भीतर भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

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