शिमला में मतदान से 48 घंटे पूर्व मादक पदार्थों की बिक्री प्रतिबंधित

शिमला नगर निगम चुनावों के मद्देनज़र जिला उपायुक्त ने सभी मतदान क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शिमला में पंचायती राज संस्थाओं के लिए मतदान 2 मई 2023 को सुनिश्चित किया गया है।

जिसके मद्देनज़र पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-R के तहत मतदान क्षेत्रों में मतदान से 48 घंटे पूर्व शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। 

वहीं सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति बनाये रखने हेतु कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाये रखने वाले सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।

उपायुक्त ने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 और राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158-R तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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