खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करवाने के लिए एक टॉल-फ्री नंबर जारी किया है। विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि खाद्यान्नों की कीमत एवं गुणवत्ता की शिकायत टाॅल-फ्री नम्बर 1967 पर दर्ज करवाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि शिकायत पर अविलंब कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
यदि राज्य अनुदानित योजना के अन्तर्गत अगर किसी को खराब वस्तु प्राप्त होती है तो वह उस पैकेट को विभागीय अधिकारियों द्वारा छानबीन किए जाने तक नष्ट न करे। इससे छानबीन में सही साक्ष्य प्राप्त हो सकें तथा दोषी फर्म अथवा व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही आसानी से की जा सकेगी।
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ताओं को सही एवं बेहतर गुणवत्तापूर्ण खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो भी व्यक्ति अथवा फर्म खराब खाद्यान्न या अन्य वस्तुएं वितरित करने के लिए दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।