सड़क हादसों में घायलों के मददगार को सरकार देगी ईनाम

सड़क हादसों में घायलों की सहायता करने वालों को हिमाचल सरकार 5 हजार रुपए तक का ईनाम देगी। घायलों की मदद करने वालों को न तो अब पुलिस तंग करेगी, बल्कि उन्हें गुड स्मार्टियन का दर्जा भी दिया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामलों में कमी लाने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी।इस संदर्भ में भी हिमाचल को आदेश जारी किए गए थे।

परिवहन विभाग ने इस बारे में सभी जिलो के एसपी से घायलों की मदद करने वाले गुड-स्मार्टियन की सूची मांगी है। जिलो से सूची आने के बाद परिवहन विभाग की ओर से सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। जिसमें सड़क हादसों के घायलों की सहायता करने वाले गुड स्मार्टियन को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा।

वहीं सड़क मंत्रालय गुड स्मार्टियन नामक योजना तहत सहायता करने लोगों को 5000 रुपए का नकद पुरस्कार औऱ एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना का मकसद आपातकालीन स्थिति में सड़क दुर्घटना पीडि़तों की मदद करने के लिए आम जनता को प्रेरित करना है।

मोटर व्हीकल संशोधन कानून 2019 की धारा 134ए के प्रावधान के मुताबिक, मंत्रालय ने 29 सितंबर, 2020 को मददगार के लिए नियमों को अधिसूचित किया था। इसके बाद अक्तूबर 2021 में मंत्रालय की ने सभी राज्यों को आदेश जारी किए थे।

ऐसे होगा पुस्कार के लिए चयन

दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यदि मददगार द्वारा दुर्घटना की जानकारी सबसे पहले पुलिस को दी जाती है। तब ऐसे मामले में डॉक्टर से विवरण सत्यापित करने के बादए पुलिस ऐसे गुड स्मार्टियन को आधिकारिक लैटर पैड पर इसकी पावती प्रदान करेगी। नियमों के मुताबिक एक गुड स्मार्टियन के रूप में एक व्यक्ति को एक साल में अधिकतम पांच बार ही पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है।

राष्ट्रीय स्तर पर मिलेंगे 1 एक लाख

मंत्रालय ने कहा कि 5 हजार के पुरस्कार के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 10 सबसे नेक मददगारों को एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि पूरे साल के दौरान पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों में से ही 10 सबसे नेक मददगार का चयन किया जाएगा और सभी को एकएक लाख रुपये का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

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