शिमला लोअर बाजार से ज्लद अतिक्रमण हटाए नगर निगम : हाइकोर्ट

प्रदेश हाईकोर्ट ने लोअर बाजार शिमला की मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने लोअर बाजार से अतिक्रमण व ओवर हैंगिंग हटवाने के नगर निगम को आदेश जारी किए है।

कोर्ट के आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधीक्षक शिमला को आदेश जारी हुए हैं। जिसके तहत पुलिस नगर निगम शिमला को इस कार्य के लिए जरूरी सहायता मुहैया करवाएगी।

हाईकोर्ट के आदेश थे कि पुरे शिमला में किसी भी दुकानदार को नालियों के किनारों पर सामान को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। नगर निगम अधिनियम की धारा 227 में दिए प्रावधानों के तहत अतिक्रमणकारियों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। मामले पर सुनवाई 10 मई को होगी।

नगर निगम में दिहाड़ीदारों के 47 पद खाली

सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह बताया गया कि नगर निगम शिमला में दिहड़ीदारो के 47 पद रिक्त पड़े हैं,जो कि बड़ी चिंता का विषय है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को मामले को देखने और अपना शपथ पत्र अगली तारीख तक न्यायालय के समक्ष दाखिल करने के आदेश जारी किए।

प्रदेश हाई कोर्ट ने नगर निगम शिमला को यह छूट दी है कि वह कोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने के लिए दैनिक भोगी के तौर पर कर्मचारियों को तैनात कर सकता है।

Total
0
Shares
Related Posts
Total
0
Share