राहुल गांधी को ट्रायल जज ने दिए थे 3 मौके, भाजपा ने कुछ नहीं किया: जैन

वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन बोले, आखिर में कोर्ट की शरण में ही जाना

भाजपा (BJP) के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश प्रभारी सतपाल जैन (Satyapal jain)ने कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को ट्रायल कोर्ट के जज ने सजा सुनाई है इसमें भाजपा या अडानी (Adani)का कोई भी लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रायल जज (trial judge)ने राहुल गांधी को कोर्ट में तीन बार माफी मांगने का मौका दिया पर उन्होंने कोर्ट में माफी नहीं मांगी, अगर वह माफी मांग लेते तो आज उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती।

लोकसभा से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता भंग होने पर बवाल जारी रही है। एक ओर जहां कांग्रेस देशभर में इसके खिलाफ सत्याग्रह चला रही हैं, तो वहीं भाजपा कांग्रेस के सत्याग्रह का विरोध कर रही है। शनिवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता व वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन कांग्रेस के सत्याग्रह को दुराग्रह करार दिया है। सत्यपाल जैन पहले भाजपा के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी भी रह चुके हैं।


सत्यपाल जैन का कहना है कि राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह के नाम पर न्यायपालिका, कानून और संविधान का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता भाजपा ने रद्द नहीं की है। कोर्ट से फैसला आने के बाद लोक प्रतिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा से उनकी सदस्यता स्वत: ही समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति कि अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ मानहानि का मुकद्मा बनता है।

इसमें 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। उनका दावा है कि ट्रायल जज के पास मानहानि का मुकद्मा गया। उन्होंने राहुल गांधीा को समन भेजकर 3 बार विकल्प दिया है कि वह माफी मांगकर इस मामलें को समाप्त करें, लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। जब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो फिर लोकप्रतिनिधित्व नियम की धारा 8 की उपधारा 2 के तहत लोकसभा से स्वत: ही उनकी सदस्यता रद्द हो गई।

उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक राहुल गांधी इस स्थिति में हाईकोर्ट में अपील कर सकते थे। हाईकोर्ट का निर्णय आने तक ट्रायल जज का फैसला प्रभावी नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता भी बरकरार रहेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जानबूझ कर ऐसा नहीं कर रहे हैं और सत्याग्रह के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है।

उन्होंने सवाल उठाया है कि राहुल गांधी कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ हैं, जब इससे पहल जब 1975 में सुर्पीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी की सदस्यता को भी रदद् किया था। उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और उन्होंने कानून में संशोधन कर अपनी सदस्यता बचाई थी, ले किन इस बार कांग्रेस पार्टी की सत्ता नहीं है। ऐसे में उन्हें कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा।

सावरकर पर इंदिरा गांधी का पत्र पढ़े राहुल
सतपाल जैन ने इंदिरा गांधी द्वारा वीर सावरकर के बारे में जो पत्र लिखी था, उसको भी सार्वजनिक किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पत्र को पढऩा चाहिए कि इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के लिए अपनी पत्र में क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि इस पत्र में इंदिरा गांधी ने सवयं वीर सावरकर को देश का उत्कृष्ठ पुत्र बताया है।




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