विधानसभा चुनावों में इस बार एचआरटीसी के ड्राईवर कंडक्टर भी वोट डाल पाएंगे। एचआरटीसी में तैनात करीब 9 हजार ड्राईवरों व कडक्टरों को पहली बार इस विधानसभा चुनावों में बेलेट पेपर के माध्यम से वोट डालने का अधिकार दिया गया हैं। इससे पहले सिर्फ वही ड्राईवर व कंडक्टर वोट डाल पाते थे, जो चुनाव डयूटी में तैनात होते थे, जबिक बाकी ड्राईवर व कंडक्टरों को बेलेट पेपर के माध्यम से वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं था।
इन्हें वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन ही जाना होता था। जरूरी सेवाओं में तैनात होने के कारण यह पोलिंग स्टेशन वोट डालने नहीं जा पाते थे। ऐसे में इन्हें वोट डालने के अधिकार से वंचित रहना पड़ता था। इस संदर्भ में एचआरटीसी की संयुक्त समन्वय समिति का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव अधिकारी हिमाचल प्रदेश से मिला था।
इस दौरान उन्होंने मांग उठाई थी कि एचआरटीसी के सभी ड्राईवरों व कंडक्टरों को बेलेट पेपर के माध्यम से वोट डालने का अधिकार दिया जाए। जेसीसी के महासचिव खेमेंद्र गुप्ता ने बताया कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने उनकी मांग को पूरा करने की बाती की है और फोर्म 12 डी भरकर एचआरटीसी के सभी ड्राईवर कंडक्टरों को भी बेलेट पेपर के माध्यम से वोट डालने का अधिकार दिया हैं।
वहीं एचआरटीसी की ओर से भी इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई हैं। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार की ओर से सभी डीएम व आरएम को पत्र लिखा गया हैं। पत्र के माध्यम से आदेश दिए गए हैं कि चुनाव आयोग के आदेशानुसार ड्राईवर-कंडक्टरों को वोट डालने का अधिकार प्रदान करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। इसके लिए सभी डीएम व आरएम को नोडल अफसर तैनात किया गया हैं। नोडल अधिकारी सभी ड्राईवरों व कंडक्टरों को पोस्टल बेलेट से वोट का अधिकार देने के लिए फोर्म 12 डी उपलब्ध करवाएंगे। सभी नोडल अधिकारियों को यह आदेश भी दिए गए हैं कि एचआरटीसी का कोई भी कर्मचारी वोट डालने के अधिकार से वंचित न रहे।
यूनिट पर ही डाल पाएंगे वोट
एअचारटीसी ड्राईवर कंडक्टर अपने यूनिट पर ही पोस्टल बेलेट के माध्यम से वोट डाल लाएंगे। एचआरटीसी के सभी यूनिट पर पोस्टल बेलेट से वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसे में यह अधिकारी डयूटी के साथ-साथ मतदान के अधिकार का प्रयोग भी कर पाएंगे। एचआरटीसी कडंक्टरो व ड्राईवरों के वोट डालने से इस बार मतदान प्रतिशत में भी बढ़ोत्तरी हो सकती हैं। चुनाव आयोग ने ड्राईवर, कंडक्टरों के अलावा डॉक्टर, पत्रकारों, समेत कई श्रेणियों के अधिकारियों के लिए यह व्यवस्था की हैं।