खाद्य वस्तुएं होगी महंगी, कल से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें

देशभर में कल से खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में 18 जुलाई से जीएसटी की नई दरें लागू होने जा रही है। जीएसटी की नई दरें लागू होने से प्रदेश में खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी कांऊसिल की बैठक हुई थी, इस बैठक में लिए गए फैसले के अनुसार अब खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी की नई दरे लागू होंगी।


बैठक में डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया था। टैक्स में बदलाव 18 जुलाई से लागू हो जाएंगे। नई दरें लागू होने से टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18 प्रतिशत और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी छूट जारी रहेगी।

प्रिंटिंंग, ड्राइंग इंक यानि स्याही धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल के शार्पनर एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर कर की दरें बढ़ाकर 18 फीसदी की गई है। इसके अलावा सौर वॉटर हीटर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इससे पहले यह महज 5 प्रतिशत ही लगता था। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाह घर के लिऐ जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर भी 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इससे पहले यह सिर्फ 12 प्रतिशत था।


नई दरें लागू होने से 5,000 रुपये से अधिक किराये वाले अस्पताल के कमरों पर भी जीएसटी देना होगा। 1,000 रुपये प्रतिदिन से कम किराये वाले होटल कमरों पर 12 प्रतिशत की दर से कर लगाने की बात कही गयी है। अभी इस पर कोई कर नहीं लगता है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने बीते दिनो हुई बैठक में रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर टैक्स रेट घटाकर 5 प्रतिशत की गई है। यह पहले 12 फीसदी थी। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो अभी 18 प्रतिशत है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती पांच प्रतिशत जीएसटी बना रहेगा।

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