नगर निगम चुनाव के लिए बदला वार्डो का आरक्षण रोस्टर

नगर निगम चुनावों (MCD Election) से पहले सरकार ने नगर निगम के वार्डो के आरक्षण रोस्टर में बदलाव किया है। आरक्षण रोस्टर में बदलाव को लेकर शहरी विकास विभाग के सचिव देवेश कुमार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। देवेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 31 द्वारा प्रदत शक्तियों का पयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश नगर निगम निर्वाचन नियम 2012 का और संशोधन करने के लिए नियम बनाए हैं।


इन नियमों के अनुसार अब पहले से आरक्षित चुनावों वार्डो को अनारक्षित किया गया है। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले वार्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। वहीं महिलाएं चाहें वह सामान्य वर्ग से हो अनुसूचित जाति वर्ग से हो या फिर अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो, उनके लिए आरक्षित स्थान जनसंख्या की न्यूनतम से आगामी उच्चतम प्रतिशतता के आधार पर किया जाएगा।

वहीं नगर निगम शिमला के चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता सूचियां तैयार की जा रही है। 6 अप्रैल को मतदाता सूचियाओं का अंतिम ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। मतदाता सूचियों का अंतिम ड्राफट प्रकाशित होने के बाद यह तय होगा कि किस वार्ड में मतदाताओं की कितनी संख्या है। इसके बाद ही शहर के वार्डो के सभी वार्डो की एक लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें बताया जाएगा कि शहर का कौन सा वार्ड किस वर्ग के लिए आरक्षित है।


हालांकि शहरी विकास विभाग की ओर से आरक्षण रोस्टर में जारी बदलाव की अधिसूचना में बाद यह लगभग तय हो ही गया हैं कि कौन सा वार्ड किसी वर्ग के लिए आरक्षित होगा। ऐसे में भाजपा, कांग्रेस व माकपा अपने-अपने उम्मीदवारों के चयन में लग गए हैं। वार्डो के आरक्षण की लिस्ट जारी होने के बाद पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। हालांकि अभी राज्य चुनाव आयोग की ओर से नगर निगम शिमला के चुनावों का ऐलान करना अभी बाकी है।

Total
0
Shares
Related Posts
Total
0
Share