दस साल से कम सेवाकाल वाले कर्मचारियों को भी चाहिए OPS का लाभ

प्रदेश में OPS बहाल होने के बाद पेंशनर्ज़ अब उन रिटायर कर्मचारियों की बात भी कर रहे हैं जो OPS से छूट गए हैं। सरकार ने OPS बहाल करने को लेकर जो नियम और शर्तें तय की थी, जिसमें दस साल का सेवाकाल अनिवार्य किया गया था। वहीॆ प्रदेश भर में करीब 12 हजार कर्मचारी ऐसे हैं जो 15 मई 2003 के बाद रिटायर हुए हैं। जिनका सेवाकाल दस साल से कम रहा है, और नए नियम में इन कर्मचारियों को OPS का लाभ नहीं मिल पाएगा।

NPS कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि 15 मई 2003 को ओल्ड पेंशन बंद हो गई थी। वहीं 14 मई 2023 तक के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने का फैसला लिया है। इन कर्मचारियों के लिए वो ही नियम और शर्तें तय की गई हैं जो 15 मई 2003 से पहले लागू ओल्ड पेंशन भोगी कर्मचारियों के लिए तय थी।

उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 50 प्रतिशत बेसिक और डीए देने का फैसला लिया गया है। जबकि 12 साल तक रिटायर कर्मचारी 40 प्रतिशत पेंशन एडवांस ले सकते हैं। इसके साथ ही फैमिली पेंशन का प्रावधान भी है।

राष्ट्रीय मुद्दा बनेगी OPS बहाली

प्रदेश में OPS बहाल होने के बाद अब कर्मचारी इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की तैयारी में है। इस कड़ी में जल्द ही दिल्ली में प्रदर्शन आयोजित होगा। प्रदेश भर के कर्मचारी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे।

इतना ही नहीं जिन राज्यों में चुनाव होंगे, उनमें भी ओपीएस बहाली को मुख्य मुद्दा बनाया जाएगा। प्रदीप ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का पैसा निजी हाथों में लगाया है, उस पैसे को वापस लाने के लिए पत्राचार किया जा रहा है।

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