शिमला नगर निगम चुनाव के लिए 2 मई को होगा सार्वजनिक अवकाश

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि 2 मई, 2023 को नगर निगम चुनाव के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। शिमला के जिन क्षेत्रों में नगर निगम चुनाव हैं और नगर निगम पालमपुर में उप-चुनाव होना है, उन क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और दुकानें इत्यादि 2 मई, 2023 को बंद रहेंगी।यह निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 25 के तहत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश होगा।

कहा कि जिन कर्मचारियों को नगर निगम शिमला और नगर निगम पालमपुर के वार्ड नम्बर-2 में मतदान करने का अधिकार है लेकिन वह राज्य के अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें मतदान के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जा सकता है। इसके लिए उन्हें पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा

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