अक्तूबर में 18 वर्ष के होने वाले युवा भी कर पाएंगे वोट

हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों में एक अक्तूबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने युवा भी मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे। इससे पहले चुनाव से एक वर्ष पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूचियों में जोड़ा जाता था और उन्हें मतदान करने का अधिकार भी मिलता था। ऐसे में इस बार एक अक्तबर तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी मतदान कर सकेंगे।


नए मतदाताओं का मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करवाने के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से शनिवार और रविवार को प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा हैं। सभी पात्र लोगों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने के लिए अपने नजदीकी मतदान केंद्रो में संपर्क कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग ने प्रदेश के सभी मतदान केंदो में विशेष अभियान चलाया हैं। इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्य 10 अक्तूबर तक पूरा कर लिया जाएगा।

राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण कार्य 16 अगस्त से आरंभ किया जा चुका है। इस दौरान नए पात्र लोगों के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने के दावे और अपात्र लोगों के नाम हटाने के संबंध में आपत्तियां निर्धारित प्रपत्रों पर प्राप्त की जा रही हैं। ये दावे या आपत्तियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर निर्धारित की गई है।


प्रवक्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों का प्रारूप सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कार्यालयों के अलावा प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी के पास भी उपलब्ध करवाया गया है। कोई भी पात्र नागरिक इन मतदाता सूचियों का निरीक्षण करके इनमें अपने नाम दर्ज होने की पुष्टि कर सकता है। अगर उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो वह अपना नाम पंजीकृत करवाने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर 11 सितंबर तक आवेदन कर सकता है।

अक्तूबर में प्रकाशित होगा फाइन ड्राफ्ट
अपात्र व्यक्ति का नाम हटाने के लिए भी निर्धारित प्रपत्र पर आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल या वोटर हैल्पलाइन ऐप पर भी ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। मतदाता सूचियों में अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट सीईओ डॉट एनआईसी डॉट इन पर भी की जा सकती है। प्रवक्ता ने बताया कि मतदाता सूचियों के संबंध में 11 सितंबर तक प्राप्त दावों या आपत्तियों का निपटारा 26 सितंबर तक कर लिया जाएगा। इसके बाद 10 अक्तूबर को ये मतदाता सूचियां अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएंगी।

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