वाणिज्यिक संस्थानों को बंद करने की समय सीमा पर छूट

हिमाचल प्रदेश श्रम एवं रोजगार विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन सीजन के दृष्टिगत विभिन्न होटल, रेस्तरां, ढाबों और अन्य वाणिज्यिक संस्थानों को बंद करने की निर्धारित समय अवधि में छूट प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि यह छूट दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1969 में प्रावधानों के तहत पर्यटकों, आम नागरिकों और अन्य हित धारकों की सुविधा के लिए प्रदान की गई है।

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